असंतोषजनक प्रदर्शन पर हटाए जा सकते हैं मनरेगा गारंटी योजना में नियुक्त लोकपाल
फतेहपुर 03 अप्रैल।उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग-7 कार्यालय-ज्ञाप के निर्देशो के क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश 21 जनवरी 2021 के अनुक्रम में प्रदेश के 24 जनपदों में शासन के पत्र द्वारा लोकपाल की तैनाती की गयी थी। भारत सरकार द्वारा लोकपाल एवं अपीलीय अभिकरण के गठन सबंधी निर्गत गाइडलाइन 20 मार्च 2023 के प्रस्तर-2.2.9 के अनुसार चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में 24 जनपदों में से 16 जनपदों के लोकपालों का कार्यकाल शासन के कार्यालय ज्ञाप 15 मार्च 2024 द्वारा 01 वर्ष बढ़ाया गया है, तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप 06 दिसम्बर 2021 द्वारा नियुक्त लोकपालों के सापेक्ष 04 जनपदों के लोकपाल यथा – जनपद -उन्नाव के अतुल निगम,जनपद-बहराइच के उमेश कुमार तिवारी, जनपद- फतेहपुर के राज बहादुर यादव, जनपद – बाँदा के डॉ 0 नन्द लाल शुक्ल है का तैनात जनपद में कार्यकाल 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। संबंधित लोकपाल 01 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किये जा रहे हैं, जिसमें प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर 01 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की वृद्धि की जा सकती है। संबंधित लोकपाल की पुनः नियुक्ति नहीं की जायेगी। प्रदर्शन का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। संबंधित लोकपाल द्वारा लोकपाल तथा अपीलीय अधिकरण संबंधी भारत सरकार की गाइडलाइन 20 मार्च 2023 के अनुसार प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जायेगा एवं राज्य सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराया जायेगा।- असंतोषजनक प्रदर्शन पर राज्य सरकार द्वारा लोकपाल कभी भी हटाये जा सकते हैं। लोकपाल के क्रिया-कलापों के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।